सिंचाई पाइपलाइन योजना के लिए आवेदन कैसे करें: किसानों को मिलेगा 60% से 90% सबसिडी, ऑनलाइन आवेदन शुरु, अभी आवेदन करे

हेलो दोस्तों, आज के इस पोस्ट में आप जानेंगे कि सिंचाई पाइपलाइन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? आप इससे जुडी हर जानकारी को प्राप्त करना चाहते है तो इस आर्टिकल को पूरा ज़रूर पढ़िए।

देश में कई किसान अपनी फसलों में खाद नहीं डाल सकते हैं। उन्हें सही समय पर सिंचाई नहीं मिलती है, जिससे कई फसलें खराब हो जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पाइपलाइन योजना की शुरुआत की है।

आज के दौर में अधिकांश किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो परिवार की आर्थिक तंगी के कारण सिंचाई के उपकरण नहीं खरीद पाते हैं। इसलिए सरकार राज्य के सभी किसानों को पाइपलाइन पर 60% से 90% सब्सिडी प्रदान करती है,

सरकार ने इस योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं प्रदान की हैं। अगर आप भी पाइपलाइन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहां सभी प्रक्रिया को बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है।

Sinchai Pipeline anudaan yojana kya hai
क्या है सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना

क्या है सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना

ऐसे किसान जो अपने खेतों की सिंचाई के लिए पाइपलाइन खरीदना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे पाइपलाइन नहीं खरीद सकते हैं, ऐसे किसानों की मदद के लिए सरकार ने सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ राज्य के सभी वर्ग के किसानों को दिया जायेगा, जिससे किसान भाई आसानी से पाइप लाइन से अपने खेत की सिंचाई कर सकें।

इस योजना के माध्यम से किसान भाइयों को पाइप लाइन खरीदने पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। सरकार की इस पहल से राज्य के किसानों को सिंचाई की समस्या से निजात मिलेगी। इससे वह अपनी फसलों से बेहतर उत्पादन कर सकेंगे।

पाइप लाइन के लिए आवेदन कैसे करें?

पाइपलाइन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • पाइपलाइन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सरकार की वेबसाइट dbt.mpdage.org खोलनी होगी या सीधे वेबसाइट पर जाने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल करना होगा।
  • लिंक पर जाने के बाद आपकी स्क्रीन पर पाइपलाइन योजना की वेबसाइट खुल जाएगी जिसमें आपको कई विकल्प दिखाई देंगे। तो अगर आप पाइप खरीदना चाहते हैं तो जिस सेक्शन में पाइप की फोटो है वहां पर apply करने का विकल्प होगा जिसे चुनना होगा।
  • Apply के विकल्प का चयन करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको सबसे पहले अपने जिले का चयन करना है, फिर ब्लॉक का चयन करना है, फिर अपने गांव का चयन करना है।
  • उसके बाद सभी जानकारी जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, डिवाइस का नाम आदि भरनी होगी।
  • फॉर्म भरने के बाद एक बार चेक कर लें क्योंकि अगर फॉर्म में गलत जानकारी दर्ज की गई तो आपका फॉर्म अमान्य हो जाएगा।
  • फॉर्म को चेक करने के बाद अंत में कैपचर फिंगर ऑप्शन को चुनना होगा।
  • ऐसे कर सकते हैं पाइपलाइन के लिए ऑनलाइन आवेदन।

सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना का उद्देश्य

सरकार द्वारा सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके खेतों में सिंचाई के लिए पाइप लाइन उपलब्ध कराना है, इससे किसानों को सिंचाई करने में आसानी होगी। साथ ही पाइप लाइन से पानी का छिड़काव कर पानी की बचत की जा सकती है।

हालाँकि, अब तक राज्य में अधिकांश किसान धोरों के माध्यम से सिंचाई करते हैं, जिससे पानी की अत्यधिक बर्बादी होती है। ऐसे में सरकार द्वारा शुरू की गई योजना से किसानों के फसल उत्पादन में वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना के लाभ

  • प्रदेश के सभी किसान भाइयों को सिंचाई के लिए पाइप लाइन खरीदने के लिए सरकार द्वारा उनके बैंक खातों में 60 प्रतिशत या अधिकतम रु. 18 हजार की अनुदान राशि दी जाएगी।
  • राज्य के ऐसे किसान जो पैसे की कमी के कारण पाइप नहीं खरीद सकते हैं, वे किसान इस योजना के माध्यम से आसानी से पाइप खरीद सकते हैं।
  • सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना राज्य के किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। ताकि वह परिवार का अच्छे से भरण-पोषण कर सके।

सिंचाई पाईप लाईन राशि

पाइपलाइन सब्सिडी योजना के तहत किसानों को पाइपलाइन लागत पर 60% सब्सिडी दी जाती है। किसानों के लिए सिंचाई पाइपलाइनों पर स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आकार के पीवीसी/एचडीपीई। सभी श्रेणी के कृषकों को पाइप क्रय करने पर मूल्य का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. एचडीपीई पाइप के 60 प्रति मीटर।

35 या रु। 20 प्रति मीटर पीवीसी पाइप या रु। एचडीपीई लैमिनेटेड ले-पैलेट ट्यूब पाइप की प्रति मीटर यूनिट लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम रु. 15,000, जो भी कम हो (कृषि सब्सिडी) का भुगतान किया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले किसान के पास एक बैंक खाता होना चाहिए क्योंकि योजना के मुताबिक किसान को दी जाने वाली सब्सिडी के रुपए किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।

पाइपलाइन अनुदान योजना के तहत राज्य में किसानों को सिंचाई के लिए पाइपलाइन खरीदने की कुल लागत पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। हालाँकि अब बाजार में विभिन्न प्रकार की पाइपलाइनें उपलब्ध हैं, किसान अपनी पसंद के अनुसार पीवीसी या एचडीपीई खरीद सकते हैं। किसान भाइयों को इस पाइप को खरीदने की लागत का 60 प्रतिशत अनुदान के रूप में सरकार की ओर से दिया जाएगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बाजार में पीवीसी पाइप 35 रुपये प्रति मीटर, एचडीपीई 20 रुपये प्रति मीटर और एचडीपीई लैमिनेटेड ले-फ्लैट ट्यूब पाइप 50 रुपये प्रति मीटर की दर से उपलब्ध है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास बैंक खाता होना आवश्यक है, क्योंकि योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

निष्कर्ष

मुझे आशा है कि आपको सिंचाई पाइपलाइन योजना के लिए आवेदन कैसे करें पर हमारी पोस्ट पसंद आई होगी और उपयोगी लगी होगी। तो इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।

Leave a Comment